MP Kisan Kalyan Yojana: किसानों को शिवराज सरकार देगी 4000 रुपए, जानिए कब और कैसे मिलेगी राशि

MP News : किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है . एमपी की शिवराज सरकार मैं भी एक ऐसे ही योजना की शुरुआत की है |

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खेती से किसानों की आय बढ़ाने और उसको लाभ का धंधा बनाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं| इसे लेकर सरकार की योजनाएं भी चला रही है पीएम किसान सम्मान निधि से केंद्र द्वारा किसानों को हर महीने ₹6000 की राशि प्रदान की जाती है| एमपी के शिवराज सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना की शुरुआत की , इसमें किसानों की राह में किसी तरह की रुकावट ना आए और उनकी आय में बढ़ोतरी हो जाए|

PM Kisan Kalyan Yojana के तहत राशि

22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी| यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं| इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 4000 रुपये डाले जाते हैं | किसानों के खाते में 2000 -2000 रुपये की दो अलग-अलग किस्तों में राशि डाली जाती है |

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक में होती है राशि ट्रांसफर

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती हैं। उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि स्वामियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा । सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच डाली जाती हैं । जबकि दूसरे किस्त 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर की जाती हैं

एमपी किसान कल्याण योजना का उद्देश्य

25 सितंबर 2020 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय) की जयंती से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की शुरुआत हुई थी । खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों को नई उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी ।

इस योजना के लिए कौन है अपात्र
  • एमपी किसान कल्याण योजना का लाभ पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को नहीं मिलेगा.।
  • पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री राज्यसभा लोकसभा राज्य मंत्री राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों कार्यालय और विभागों में सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • ऐसे ही रिटायर्ड पेंशन आफ चीन की मासिक पेंशन ₹10000 अथवा उससे अधिक हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • अंतिम वर्ष वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति भी इस योजना से बाहर होंगे।
  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए https://saara.mp.gov.in/ लिंक पर जाना होगा

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